दोस्तों इंडोनेशिया में एक 19 साल के शख्स को बच्ची के साथ रेप के आरोप में 146 बेंत की सजा सुनाई गई लेकिन अपनी सजा के दौरान उसके हालात इतने बिगड़े कि वो वहीं बेगड़े कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। रोनी नाम के इस व्यक्ति ने सजा देने वाली धार्मिक पुलिस को रूकने को भी कहा था और उसे कुछ देर के लिए मेडिकल उपचार की व्यवस्था भी कराई गई थी लेकिन इसके बाद एक बार फिर उसे बेंत की सजा मिलने लगी जिसके बाद वो बेहोश हो गया था।
इस शख्स को इस साल के शुरुआत में एक बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोप में अरेस्ट किया गया था। बता दें कि इंडोनेशिया के आचे में इस्लामिक शरीया कानून लागू किया गया है। ये इंडोनेशिया में अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां शरिया कानून लागू है। इस क्षेत्र में 50 लाख लोग रहते हैं जिनमें 98 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। साल 2001 में इंडोनेशिया की सरकार ने इस क्षेत्र को स्वायत्ता दी थी जिसके बाद यहां शरीया कानून लगा दिया गया था।
रोनी जैसे ही गिरा उसे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इस शख्स को 169 बेंत की सजा मिलनी थी लेकिन उसके हालात देखते हुए उसे इस सजा के लिए अनफिट करार दिया गया और सजा को घटाकर 146 बेंत कर दिया गया था। एक डॉक्टर ने मेल ऑनलाइन के साथ बातचीत में कहा कि जब उसे 52 बेंत पड़े थे तब उसके कमर पर काफी फफोले हो गए थे और अगर उसे ऐसे ही मार पड़ती रहती तो उसके उसके ब्लड वेसल्स फट सकते थे जिससे उसके हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। बेहतर होगा कि उसकी सजा को टाला जाए और जब ये शख्स ठीक हो जाए तो उसे दोबारा सजा दी जा सकती है।
डॉक्टर ने कहा कि शुरुआत में आरोपी ठीक था लेकिन शायद कुछ डरा हुआ था तभी वो बार-बार अपना हाथ उठाकर कह रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है लेकिन आखिर में जब उस हालात बेहद खराब होने लगे तो हमने देखा कि उसका जख्म भी काफी गहरा हो चुका था। इससे पहले सितंबर के महीने में भी एक बच्चे का बलात्कार करने पर एक शख्स को शरीया कानून के हिसाब से 52 बेंत की सजा मिली थी और वो भी इस सजा को पाने के बाद बेहोश हो गया था।
इस कानून को लेकर पहले भी आलोचना हुई थी जब कोरोना काल में भी अपराधियों को इस तरह की सजा देने का दौर जारी थी। यहां अक्सर छोटे मोटे अपराधों के लिए भी बेंत से ही सजा सुनाई जाती है। कुछ समय पहले एक शख्स को जुए के लिए पांच बेंत की सजा मिली थी। वही तस्वीर में मौजूद इस शख्स को शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के लिए 100 बेंत की सजा सुनाई गई थी।