भारती सिंह और हर्ष की ज़मानत के ख़िलाफ़ एनडीपीएस कोर्ट गयी एनसीबी, कस्टडी में लेकर फिर से करना चाहती है पूछताछ!

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दोस्तों कॉमेडी एक्टर भारती सिंह और उनके लेखक पति हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत के खिलाफ स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीबी ने न केवल भारती और हर्ष की जमानत रद्द करने की मांग की है, बल्कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की अनुमति भी मांगी है। कोर्ट ने मंगलवार को कपल को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है।

भारती और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने 21 नवम्बर को गिरफ़्तार किया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, छापे में उनके घर से एनसीबी ने 86.50 ग्राम गांजा बरामद किया था। गांजा लेने के आरोप में भारती को 22 और हर्ष को 23 नवंबर को एनसीबी ने अरेस्ट किया था। एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट से 15000 हज़ार रुपये के मुचलके पर ज़मानत मिल गयी थी।

बता दे की 23 नवंबर को एनसीबी ने भारती की ज्यूडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर-ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है। यह सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सिर्फ एक साल साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड जरूरी नहीं।

हर्ष पर नारकोटिक्स एक्ट-1986 की धारा 27A लगाई गई है। यानी ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांस्पोर्टेशन की धाराएं लगाई गई हैं। शनिवार को एनसीबी की रेड में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली थी।